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महाकुंभ भगदड़ पर CM योगी का बड़ा खुलासा: 37 श्रद्धालुओं की गई थी जान, महिला श्रद्धालुओं के वीडियो वायरल, दिल्ली भगदड़ पर हाईकोर्ट सख्त!

महाकुंभ 2025 में भगदड़ से 37 श्रद्धालुओं की मौत, CM योगी का बड़ा बयान। दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ पर हाईकोर्ट का रेलवे से जवाब तलब। पढ़ें पूरी खबर!

महाकुंभ भगदड़ पर CM योगी का बड़ा खुलासा, कहा - 37 श्रद्धालुओं की गई थी जान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को यूपी विधानसभा में महाकुंभ 2025 के दौरान हुई भगदड़ पर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 29 जनवरी (मौनी अमावस्या) के दिन हुए इस हादसे में कुल 37 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि घटना तब हुई जब भीड़ अधिक होने के कारण बैरिकेड टूट गया और वहां मौजूद 66 श्रद्धालु इसकी चपेट में आ गए। इस दौरान 30 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 36 अन्य घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा, अलग-अलग जगहों पर 'प्रेशर प्वाइंट' बन गए थे, जहां 7 और श्रद्धालुओं की जान चली गई

CM योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रशासन इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े कदम उठा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि महाकुंभ जैसे आयोजनों में भीड़ नियंत्रण के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की कोई दुर्घटना न हो।




महिला श्रद्धालुओं के अमर्यादित वीडियो वायरल करने का सनसनीखेज मामला

महाकुंभ में स्नान करने आई महिला श्रद्धालुओं की अमर्यादित वीडियो और तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने और बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात लोगों ने गुप्त रूप से वीडियो रिकॉर्ड किए और फिर उन्हें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर शेयर कर दिया।

इस घटना के बाद कुंभ मेला पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को ट्रैक कर रही है और इस गुनाह में शामिल लोगों की तलाश की जा रही है।

इस घटना ने कुंभ मेले में आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि सीसीटीवी और साइबर सेल की मदद से आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा


दिल्ली भगदड़: हाईकोर्ट ने रेलवे से मांगा जवाब, ज्यादा टिकट बेचे जाने पर सवाल

दिल्ली में 15 फरवरी को हुई रेलवे स्टेशन भगदड़ को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय रेलवे से जवाब मांगा है। एक जनहित याचिका (PIL) में दावा किया गया कि हादसे के दिन 9600 से अधिक अनारक्षित टिकट बेचे गए थे, जबकि स्टेशन पर यात्री क्षमता पहले से ही सीमित थी।

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने रेलवे प्रशासन से पूछा कि अगर निर्धारित सीमा तक ही टिकट बेचे जाते, तो क्या यह हादसा रोका जा सकता था? कोर्ट ने यह भी कहा कि रेलवे को इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए एक सुरक्षित यात्री प्रबंधन प्रणाली लागू करनी चाहिए।

रेलवे प्रशासन ने बताया कि मामले की आंतरिक जांच जारी है और भविष्य में इस तरह की भीड़ को मैनेज करने के लिए नई रणनीति अपनाई जाएगी




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