अरे बाप रे! बिहार में महज 3 कट्ठा जमीन ने रुकवा दिया DM का वेतन, कोर्ट से हो गया बड़ा खेला।
बिहार में 3 कट्ठा जमीन ने रुकवा दिया DM का वेतन – 35 साल बाद कोर्ट का बड़ा फैसला!
बिहार के बेगूसराय जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां महज 3 कट्ठा जमीन के विवाद के कारण कोर्ट ने जिले के डीएम का वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया।
क्या है पूरा मामला?
पीड़ित वादी श्यामदेव प्रसाद सिंह ने 1999 में जमीन पर कब्जा पाने के लिए केस दर्ज किया था। कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया था कि वे उन्हें उनकी जमीन पर कब्जा दिलाएं। इस प्रक्रिया के लिए वादी से ₹49,015 खर्च के रूप में जमा करवाए गए थे। लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने आदेश का पालन नहीं किया।
इसके बाद 27 सितंबर 2024 को कोर्ट ने प्रशासन और पुलिस से जवाब मांगा, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। 2014 में पटना हाईकोर्ट ने भी पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन जिला प्रशासन इसे लागू नहीं कर पाया।
कोर्ट का सख्त रुख – DM का वेतन रोका
बेगूसराय के तेघड़ा मुंसिफ कोर्ट ने जिला प्रशासन की लापरवाही को देखते हुए बड़ा फैसला लिया और बेगूसराय के डीएम का वेतन रोकने का आदेश दे दिया। अब यह वेतन तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिल जाता।
क्या बोले वकील?
पीड़ित पक्ष के वकील सिविल लॉयर संजीव कमल ने बताया कि इस मामले में एसपी, बेगूसराय भी कोर्ट में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि अगर प्रशासन वादी को उनकी जमीन नहीं दिलाता, तो कड़ी कार्रवाई होगी।
अब आगे क्या?
कोर्ट ने जिला प्रशासन, पुलिस और उच्च न्यायालय को इस आदेश की प्रति भेजने का निर्देश दिया है। अब यह देखना होगा कि प्रशासन आदेश का पालन करता है या नहीं। लेकिन DM का वेतन रोकने का यह फैसला निश्चित रूप से प्रशासनिक लापरवाही पर एक सख्त कदम माना जा रहा है।
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🔹 मुख्य बातें संक्षेप में:
✅ 1999 में 3 कट्ठा जमीन पर कब्जे के लिए केस दर्ज
✅ 2014 में पटना हाईकोर्ट ने पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया
✅ जिला प्रशासन 35 साल बाद भी आदेश लागू नहीं कर पाया
✅ तेघड़ा मुंसिफ कोर्ट ने बेगूसराय DM का वेतन रोक दिया
✅ अब न्याय मिलने तक वेतन जारी नहीं होगा
News Source: Ara Xpress News Channel
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